लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के समक्ष की गयी शिकायतों से संबंधित पत्रावली देने से मना कर दिया है,नूतन ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति तथा आजम खान के खिलाफ की गयी अपनी दो शिकायतों से संबंधित पत्रावली मांगी थी, जो तत्कालीन लोकायुक्त एन के महरोत्रा ने खारिज कर दिया था,लोकायुक्त कार्यालय ने इन पत्रावलियों को यह कहते हुए देने से मना कर दिया कि इन मामलों में जिन कार्मिकों तथा विभागों द्वारा सूचना या साक्ष्य उपलब्ध कराये गए हैं अथवा आख्या दी गयी है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, अत: सूचना आरटीआई एक्ट की धारा 8(1(जी) में निषिद्ध है, मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने इस संबंध में नूतन द्वारा की गयी आपत्ति पर लोकायुक्त कार्यालय की पत्रावली को गोपनीय रूप से देखा तथा अपने आदेश में कहा कि यदि उक्त सूचना दी जा सकती है तो इससे कतिपय व्यक्तियों के जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है. अत: उन्होंने भी सूचना देने से मना कर दिया।
लोकायुक्त पत्रावली की सूचना देने से कर्मियों के जान को खतरा : आयोग