धोखाधड़ी का मुकदमा

नगराम के जमाल पुर ददुरी निवासी किसान राम चंद्र ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गये प्रार्थना पत्र मे आरोप लगाया कि गांव के ही शंभू व संदीप पुत्रगण श्याम लाल व श्याम दुलारी ने धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के सहारे उनकी विधवा नि:संतान चाची फुलवासा से विक्री के लिए तय जमीन ढाई बिस्वा की जगह धोखाधड़ी कर दिनांक 9/9/19 को  भूमि गाटा संख्या 1356 (क) रकबा 0.632 हे० व गाटा संख्या 1356 (ख) रकबा 0.025 हे० संपूर्ण अंश कूट रचना कर बैनामा करा लिया । तथा बैनामा मे दर्ज रूपयों की चेक भी अपने पास रख लिया । मांगने पर आनाकानी की ।उपरोक्त शंभू संदीप व श्याम दुलारी के कृत्यों से उनकी चाची फुलवासा को भारी सदमा पहुंचा जिससे वह बेसुध रहने लगी इस कारण अस्पताल मे भर्ती कराना पड़ा । दौरान इलाज 12/10/19 को  उनकी मौत हो गयी । नगराम थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर राम रामचंद्र द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर जमाल पुर ददुरी गांव निवासी शंभू संदीप व श्याम दुलारी के विरूद्ध धारा 420/467/468/471 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है ।